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विधिक जागरूकता शिविर में कालेज के विर्द्यािर्थयों की काूननी अधिकारों की दी गई जानकारी

मुंगेली । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी के निर्देशानुसार निजी महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में असिस्टेंट एलएडीसी श्रीमती द्रौपती कश्यप ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण से जुड़े कानूनी अधिकारों, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध कानून तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया।
सचिव श्रीमती कंचन लता आचला ने बताया कि महिला हेल्पलाइन नंबर, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, पोक्सो एक्ट, यातायात अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध कानून सहित अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी भी विद्यार्थियों को दी गई। शिविर के दौरान 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में भी जानकारी दी गई और बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से मामलों का त्वरित एवं सरल निराकरण संभव है। कार्यक्रम में पैरा लीगल वालंटियर संजीव घृतलहरे तथा कॉलेज के शिक्षकों की उपस्थिति रही। विद्यार्थियों ने इस शिविर के माध्यम से कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं और इसे अत्यंत उपयोगी बताया।

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